सावधान! भूल कर भी किया ऐसा तो आ जाएगा Income Tax विभाग का नोटिस
Income Tax Department: अगर आप डिजिटली पैसों के लेन- देन में जरा भी गडबडी करते हैं तों यह आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है. जरा सी लापरवाही से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस सीधे घर पर आ सकता है.
highlights
- क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए 1 लाख रुपये का कैश ट्रांजेक्शन मुसिबत खड़ी करता है
- FD में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो आयकर विभाग जानकारी लेने आ सकता है
नई दिल्ली:
Income Tax Department Alert: डिजिटल लेनेदेन के इस समय में घर बैठे ही स्मार्टफोन की मदद से बहुत ही सेवाएं आसानी से मिल जाती है. ऐसे में डिजिटल युग सुविधाजनक तो है पर क्या आप जानते हैं अगर आप डिजिटली पैसों के लेन- देन में जरा भी गडबडी करते हैं तों यह आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है. जरा सी लापरवाही से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस सीधे घर पर आ सकता है. ऐसे में आपको उन बातों को जान लेना बहुत जरूरी है, जिनकी जानकारी ना होना भारी पड़ सकता है इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आपको डिटिजली पैसों का लेन- देन करने में किन बातों का खास खयाल रखना चाहिए:
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ध्यान रहे एक साथ बड़ी रकम का लेनेदेन होने की स्थिति में आयकर विभाग की नजर हमेशा बनी रहती है. प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पेमेंट अगर कैश में करते हैं तो ध्यान रखना होगा कि 30 लाख या इससे ज्यादा का लेन- देन आयकर विभाग का ध्यान खींच सकता है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार पहले ही आयकर विभाग को सारी जानकारियां दे देता है ऐसे में विभाग आपसे लेन- देन से जुड़े सवालों की पूछताछ कर सकता है.
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क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप कैश में जमा करते हैं तो एक निश्चित राशि के बाद आयकर विभाग इस पर नजर रखना शुरू कर देता है. क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए 1 लाख रुपये से अधिक कैश ट्रांजेक्शन में आयकर विभाग का नोटिस कभी भी घर पर आ सकता है. इसलिए इसका खास ख्याल रखें.
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एक वित्त वर्ष में शेयर म्यूच्यूअल फंड, डिवेंचर में 10 लाख से ज्यादा का निवेश करते हैं तो सावधान हो जाइए. आयकर विभाग कभी भी पूछताछ के लिए आ सकता है. वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट मे साल में 10 लाख रूपये से ज्यादा जमा करवाना भी आयकर विभाग का ध्यान खींचता है. आयकर विभाग पैसों के स्त्रोत के बारे में आपसे जानकारी ले सकता है.
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