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अगर ज्यादा पैसे निकाले या किया लेन-देन तो Income Tax से मिलेगा नोटिस, जानें कैसे

यदि आप अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग में ऐसे लेनदेन के बारें में पूरी जानकारी न दे पाए तो आपको अधिकारियों से नोटिस मिल सकता है.

Updated on: 13 Jul 2022, 12:42 PM

New Delhi:

आयकर विभाग हमेशा उन ट्रांसक्शन पर नज़र रखता है जो अपनी लिमिट से ज्यादा हुए हो. यह हमेशा सीमा से अधिक उच्च मूल्य के नकद लेनदेन की निगरानी करता है. यदि आप अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग में ऐसे लेनदेन के बारें में पूरी जानकारी न दे पाए तो आपको अधिकारियों से नोटिस मिल सकता है. I-T विभाग बैंक जमा, म्यूचुअल फंड निवेश, संपत्ति से संबंधित लेनदेन और शेयर ट्रेडिंग सहित उच्च मूल्य के नकद लेनदेन पर नजर रखता है. यदि लेन-देन सीमा से अधिक है, तो आपको सूचना प्राप्त करने से बचने के लिए I-T विभाग को सूचित करना चाहिए.

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- यहां कुछ लेनदेन हैं जो आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किए जाने पर आई-टी विभाग से नोटिस आकर्षित कर सकते हैं.

- एक वर्ष में बचत बैंक खाते में ₹ 10 लाख से अधिक के किसी भी लेन-देन का खुलासा आई-टी विभाग को किया जाना चाहिए। इसी तरह, चालू खातों के लिए, सीमा सीमा ₹ 50 लाख है.

- बैंक FD खाते में ₹10 लाख से अधिक की नकद जमा राशि को I-T विभाग को सूचित करने की आवश्यकता है. बैंकों को लेनदेन का खुलासा करना होगा. 

- यही नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट अगर 1 लाख से ऊपर की है तो भी सूचना देनी होगी. साथ ही फंड्स, शेयर्स, और विदेशों से भी किया गया ट्रांसक्शन के लिए भी आपको स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होगी. 

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