पहली बार घर खरीदने वालों को मिल सकती है लाखों रुपये की टैक्स छूट, जानिए कैसे
सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन (Home Loan) का ब्याज चुकाने पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. हालांकि इस लोन को अपनी प्रॉपर्टी पर ही लिया होना चाहिए.
highlights
- रेडी टू मूव के तहत सेक्शन 80C में मूलधन पर 1.5 लाख रुपये टैक्स छूट लिया जा सकता है
- सेक्शन 80EEA के अंतर्गत ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट मिल सकती है
नई दिल्ली:
अगर आप पहली बार खरीदने जा रहे हैं तो आपको लाखों रुपये की टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है. दरअसल, आयकर अधिनियम (Income Tax) के तहत होम लोन (Home Loan) के लगने वाले ब्याज और मूलधन पर टैक्स छूट (Tax Deduction) का फायदा मिलता है. जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स के अलग-अलग सेक्शन में इस लाभ को पाया जा सकता है. होम लोन के ऊपर कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट आराम से पा सकता है. बता दें कि सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली 1.5 रुपये की छूट सबसे ज्यादा प्रचलित है. हालांकि इसके अलावा कुछ सेक्शन हैं जिनके अंतर्गत होम लोन के ब्याज और मूलधन पर टैक्स बचा सकते हैं.
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निर्माणाधीन घर पर नहीं मिलेगा टैक्स छूट का फायदा
जानकारों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया हुआ है और वह उसके मूलधन का रीपेमेंट करता है तो उसे उस पर टैक्स छूट मिलता है. हालांकि इस टैक्स छूट का फायदा तभी मिलता है जब यह लोन रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थान से लिया गया हो. वह संस्थान सरकारी या प्राइवेट कोई भी हो सकता है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि निर्माणाधीन घर पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा. साथ ही खरीदे गए घर को लोन लेने के 5 साल के भीतर नहीं बेचा जा सकता है. अगर घर की बिक्री की जाती है तो आपकी कुल आय पर टैक्स जोड़कर ले लिया जाएगा.
इस तरह मिल सकती है 5 लाख रुपये की टैक्स छूट
सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन ब्याज चुकाने पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. हालांकि इस लोन को अपनी प्रॉपर्टी पर ही लिया होना चाहिए. अगर प्रॉपर्टी को किराये पर दिया हुआ है और उस पर होम लोन लिया जाता है तो पूरे ब्याज पर छूट मिलती है. घर का निर्माण पूरा होने के बाद इस टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. बता दें कि रेडी टू मूव के तहत सेक्शन 80C में मूलधन पर 1.5 लाख रुपये टैक्स छूट लिया जा सकता है. सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन का मूलधन चुकाने पर 2 लाख रुपये की छूट मिल सकता है. सेक्शन 80EEA के अंतर्गत ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट मिल सकती है. इस तरह से टैक्स छूट की कुल राशि 5 लाख रुपये बनती है.
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बता दें कि 2019 के बजट में सेक्शन 80EEA के प्रावधान को पेश किया गया था. बैंक, बैंकिंग कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिए जाने वाले लोन पर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. साथ ही प्रॉपर्टी की स्टांप ड्यूटी 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को होम लोन को मंजूरी मिलेगी उस दिन तक लेनदार के नाम पर किसी दूसरे रिहायशी मकान के लिए लोन नहीं होना चाहिए.
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