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EPFO ने 8.5 फीसदी ब्याज अंशधारकों के खातों में डालना शुरू किया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO): एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ज्यादातर सदस्य 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ अपने अद्यतन ईपीएफ खातों को देख सकेंगे.

Updated on: 01 Jan 2021, 11:14 AM

नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO): सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंध करने वाले निकाय EPFO ने 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों को 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान शुरू कर दिया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ज्यादातर सदस्य 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ अपने अद्यतन ईपीएफ खातों को देख सकेंगे.

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8.5 प्रतिशत का ब्याज देने के लिए अधिसूचना जारी
अधिकारी ने आगे बताया कि श्रम मंत्रालय ने 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश पहले ही ईपीएफओ को भेज दिया था और निकाय ने पिछले वित्त वर्ष के लिए खाताधारकों के खातों में ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि हमने कहा था कि 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की हम कोशिश करेंगे. हमने 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत का ब्याज देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. हमने अंशधारकों के खातों में ब्याज की उक्त दर को जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि जो सदस्य 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें 8.5 प्रतिशत ब्याज (2019-20 के लिए) मिलेगा.

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बता दें कि इस साल मार्च में ईपीएफओ ​​के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने गंगवार की अध्यक्षता में 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी थी. इस साल सितंबर में ईपीएफओ ने गंगवार की अध्यक्षता में अपने ट्रस्टियों की बैठक में 8.5 प्रतिशत ब्याज को 8.15 प्रतिशत और 0.35 प्रतिशत की दो किस्तों में विभाजित करने का फैसला किया था. हालांकि, बाद में मंत्रालय ने एक बार में ही पूरे 8.5 प्रतिशत अंशदान को खाताधारकों के खातों में डालने का फैसला किया.