Coronavirus (Covid-19): लॉकडाउन में चली गई नौकरी, मोदी सरकार की इस स्कीम से 2 साल तक मिलती रहेगी सैलरी, जानें क्या है स्कीम

Coronavirus (Covid-19): ईएसआई कॉर्पोरेशन (ESI Corporation) के अंतर्गत आने वाले 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के जरिए नौकरी जाने की स्थिति में केंद्र सरकार 2 साल तक हर महीने आर्थिक मदद मुहैया कराती है.

Coronavirus (Covid-19): ईएसआई कॉर्पोरेशन (ESI Corporation) के अंतर्गत आने वाले 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के जरिए नौकरी जाने की स्थिति में केंद्र सरकार 2 साल तक हर महीने आर्थिक मदद मुहैया कराती है.

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Dhirendra Kumar
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Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana-ABVKY( Photo Credit : फाइल फोटो)

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से देश के आर्थिक हालात काफी खराब हो गए हैं. हालत यह हो गई है कि कई कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी है या फिर छंटनी करनी शुरू कर दी है. ऐसे में भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं. लोगों की नौकरियों पर भारी संकट है. हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने एक ऐसी स्कीम शुरू की थी जिसके जरिए बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने यानि पूरे 2 साल तक पैसे मिलते रहते हैं. तो क्या है वह स्कीम आइए जानने की कोशिश करते हैं.

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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
ईएसआई कॉर्पोरेशन (ESI Corporation) के अंतर्गत आने वाले 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana-ABVKY) के जरिए नौकरी जाने की स्थिति में केंद्र सरकार 2 साल तक हर महीने आर्थिक मदद मुहैया कराती है. सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को पिछले 90 दिन की औसत आय के 25 फीसदी के बराबर आर्थिक मदद देती है. हालांकि इस योजना का फायदा ESIC के दायरे में आने वाले संगठित कर्मचारियों को ही मिलेगा.

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कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
2 साल से अधिक की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार नंबर और बैंक अकाउंट का डेटा बेस जुड़ा होना बेहद जरूरी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. कोई भी व्यक्ति https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf लिंक पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकता है. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाला कर्मचारी, गलत आचरण की वजह से निकाले गए कर्मचारी या जिन कर्मचारियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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