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SEBI Latest News: सेबी ने खुदरा निवेशकों को रीट या इनवीट के पब्लिक इश्यू में 5 लाख रुपये तक का भुगतान यूपीआई (UPI) के जरिए करने की अनुमति दी है.
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SEBI Latest News: कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी कंपनी सेबी ने अब यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को एक नई सुविधा दे दी है. सेबी ने खुदरा निवेशकों को रीट या इनवीट के पब्लिक इश्यू में 5 लाख रुपये तक का भुगतान यूपीआई (UPI) के जरिए करने की अनुमति दी है. सेबी ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) में निवेश के लिए यूपीआई भुगतान का विकल्प दिया है. माना जा रहा है नई सुविधा अगले महीने एक अगस्त से शुरू हो जाएगी.
रकम खाते में रहेगी ब्लॉक, नहीं होगा मिसयूज
यूपीआई पेमेंट के विकल्प से निवेश करने वाले निवेशक के खाते में रकम ब्लॉक रहती है और उसके मिसयूज होने का खतरा भी नहीं रहता. बता दें. इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) के जरिए प्रोजेक्ट को यूनिट में खरीद सकते हैं.
प्रोजेक्ट से आने वाली कमाई से खर्च को घटाकर अतिरिक्त लाभ को निवेशक को दिया जाता है. बता दें इससे पहले साल 2019 में सेबी ने इन निवेश ट्रस्टों में भुगतान के लिए एएसबीए भुगतान को अनुमति दी थी. इस भुगतान की व्यवस्था में आवेदन करने पर निर्धारित रकम रोक दी जाती है.
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निवेश के नए साधन लोकप्रिय हैं बाजार में
निवेश के साधानों में इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) निवेशकों की खास पसंद हैं. दोनों ही निवेश के नए माध्यम हैं. भारत ही नहीं ग्लोबल मार्केट में भी इस विधा को खूब पसंद किया जाता है.
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