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पेरासिटामोल समेत इन दवाइयों को खरीदना होगा आसान! नहीं जरूरी होगी डॉक्टर की मुहर

Over The Counter Drugs: हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग रूल 1945 में बदलाव करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ताकि कुछ दवाईयों को शेड्यूल के में शामिल किया जा सके.

Updated on: 07 Jun 2022, 11:35 AM

highlights

  • पेरोसिटामोल के अलावा 15 दवाइयां होंगी शामिल
  • ड्रग रूल 1945 में बदलाव के लिए नोटिफिकेशन 
  • जरूरी शर्तों के साथ रिटेलर कर सकेंगे दवाइयों की बिक्री

नई दिल्ली:

Over The Counter Drugs: सर्दी जुखाम, बुखार और सरदर्द जैसी मामूली तकलीफों के लिए हर कोई बिना डॉक्टर्स के ही मेडिसिन खरीदने को प्राथमिकता देता है. इसी कड़ी में एक बड़ी राहत मिलने जा रही है. हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग रूल 1945 में बदलाव करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ताकि कुछ दवाईयों को शेड्यूल के में शामिल किया जा सके. इसके तहत बुखार की शिकायत पर पेरोसिटोमोल (Paracetamol) लेने के लिए डॉक्टर्स की पर्ची यानि मेडिकल प्रिस्क्रिप्सन (Medical prescription)की जरूरत नहीं होगी. 

इन दवाईयों को किया जाएगा शामिल

इसी के साथ पेरोसिटामोल के अलावा 15 अन्य दवाइयों को ओटीआर ड्रग्स कैटेगरी के तहत लाया जा रहा है. जिसके बाद इन दवाइयों के लिए डॉक्टर की मोहर होना जरूरी नहीं होगा. इन दवाइयों में डायक्लोफेनिक (Diclofenac), नाक बंद होने पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां (nasal decongestants) और एंटी एलर्जिक दवाईयां (anti-allergics) शामिल होंगी. सरकार के इस प्रयास से आम लोगों तक मामूली व कम खतरनाक ड्रग्स वाली मेडिसिन तक पहुंच आसान होगी. 

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शर्तों के साथ होगी बिक्री
इन दवाईयों को ओवर द कांउटर कैटेगरी में (Over-the-counter drugs) शामिल करने के साथ रिटेलर को बिक्री में कुछ शर्तें माननी होंगी. जरूरी शर्त में इन दवाईयों का इस्तेमाल 5 दिन से अधिक ना होना रखा गया है. मरीज को आराम ना मिलने की स्थिति में डॉक्टर्स की सलाह लेने की भी हिदायत रहेगी. फिलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस विषय में एक महीने के भीतर सुझाव मांगा है जिसके बाद बिना डॉक्टर की पर्ची के भी दवाऐं खरीदी जा सकेंगी.