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आयकर (Income Tax) के नए पोर्टल पर ई-फाइलिंग करना जल्द होगा आसान

आयकर रिटर्न (Income Tax Return-ITR) को लेकर पोर्टल में आ रही दिक्कतें दूर भी हो रही है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं यही नहीं 7 सितंबर तक 8.83 करोड़ लोगों ने पोर्टल पर लॉगइन भी किया.

Updated on: 10 Sep 2021, 11:11 AM

highlights

  • ITR की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक किया
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं

नई दिल्ली:

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बड़ा फैसला लेते हुए करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न (Income Tax Return-ITR) की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया है जिससे करदाताओं को 3 महीने का और समय मिल गया है. इनकम टैक्स के नए पोर्टल में काफी दिक्कतें सामने आई, लॉन्च के समय नया पोर्टल क्रैश भी हो गया जिसके चलते आईटी कंपनी इंफोसिस पर तकनीक को लेकर सवाल खड़े होने लगे, हालांकि अब वेबसाइट की टेस्टिंग के दौरान बेहतर रिज़ल्ट मिल रहे हैं और आयकर विभाग का मानना है कि समस्या सुलझ रही है.

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कोरोना काल के समय भी बढ़ाई गई थी तारीख़

आयकर रिटर्न की पहले जो तय तारीख थी वो 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में और  लॉकडाउन के चलते आयकर रिटर्न की डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया था, लेकिन नए पोर्टल के लांच के बाद भी पोर्टल से करदाताओं को हो रही परेशानी के चलते आयकर विभाग को फिर तारीख बढ़ाने पर फैसला करना पड़ा. तारीख बढ़ाने से टैक्स पेयर्स को तो राहत लेकिन विभाग का काम बढ़ता है. आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ने से लोगों को तो थोड़ी राहत मिलती है लेकिन सरकार का इसमें नुकसान होता है, लोगों का टैक्स और विभाग के प्रति विश्वास जो खराब वेबसाइट के चलते डगमगाता है इससे नुकसान होता है क्योंकि सरकार टैक्स पेयर्स की संख्या को बढ़ाने पर काम करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स सिस्टम से जोड़ा जा सके.

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पोर्टल में आ रही दिक्कतें हो रही हैं दूर 
आयकर रिटर्न को लेकर पोर्टल में आ रही दिक्कतें दूर भी हो रही है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं यही नहीं 7 सितंबर तक 8.83 करोड़ लोगों ने पोर्टल पर लॉगइन भी किया. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट को दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार किया गया है. इसने यह भी निर्णय लिया है कि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया है.