आज से बदले Income Tax के ये नियम, आम आदमी की जेब पर असर

Income Tax Related Rules Update: वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही खत्म होते ही इनकम टैक्स से जुड़े तीन बड़े नियम आपके जीवन में दस्तक दे चुके हैं. बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन बदले हुए नियमों की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं.

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Shivani Kotnala
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Income Tax Related Rules Update

Income Tax Related Rules Update( Photo Credit : Social Media)

Income Tax Related Rules Update: 1 जुलाई यानि आज से बहुत से बड़े बदलाव आपकी जिंदगी में दस्तक देने जा रहे हैं. इसी कड़ी में आपको जानना जरूरी है कि कल से इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं. वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही खत्म होते ही इनकम टैक्स से जुड़े तीन बड़े नियम आपके जीवन में दस्तक दे चुके हैं. बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन बदले हुए नियमों की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं. बदलने वाले तीन नियमों का प्रभाव अलग- अलग तरह से आम आदमी, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, डॉक्टरों और क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों पर पड़ेगा.

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पैन- आधार को लिंक कराने में देरी मतलब दोगुनी राशि का लगेगी चपत
सरकार ने सभी के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए आखिरी तारीख 30 जून ही थी. पैन कार्ड- आधार कार्ड को लिंक कराने में की गई देरी आपको 500 रुपये अतिरिक्त यानि 1000 रुपये की चपत लगवाएगी.

20 हजार से ज्यादा की फायदा मतलब 10 फीसदी का टीडीएस
इस नए नियम की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट 2022-23 पेश करते समय की थी. नया नियम सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और डॉक्टर्स के लिए लाया गया है. नए नियम के मुताबिक कल यानि 1 जुलाई से 20 हजार से ज्यादा की सालाना कमाई करने वाले सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और डॉक्टर्स को 10 फीसदी का टीडीएस देना होगा.

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1 फीसदी का अतिरिक्त टीडीएस
1 फीसदी का अतिरिक्त टीडीएस नियम डिजिटल करेंसी यानि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों के लिए लाया गया है. नए नियम में जहां पहले क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों को 1 अप्रैल 2022 से लेनदेन पर 30 फीसदी का इनकम टैक्स शामिल किया गया वहीं अब 1 जुलाई से निवेशकों को 1 फीसदी अतिरिक्त टीडीएस भी देना होगा.

HIGHLIGHTS

  • 1 फीसदी का अतिरिक्त टीडीएस नियम क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए होगा लागू
  • सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और डॉक्टर्स को एक्सट्रा आय पर 10 फीसदी टीडीएस
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