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GST Council 46th Meeting: टेक्सटाइल को 5 फीसदी GST के दायरे में ही रखा जाएगा

GST Council 46th Meeting: एक जनवरी, 2022 से केंद्र सरकार ने प्राकृतिक फाइबर उत्पादों पर कर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के लिए अधिसूचित किया था.

Updated on: 31 Dec 2021, 03:41 PM

highlights

  • जीएसटी बढ़ाने के फैसले को वापस लेने से नए साल में कपड़े महंगे नहीं होंगे
  • टेक्सटाइल पर जीएसटी के मुद्दे पर रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा: वित्त मंत्री

नई दिल्ली:

GST Council 46th Meeting: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (GST) परिषद की 46वीं बैठक आज यानी 31 दिसंबर 2021 को हुई. वित्त मंत्री ने कहा है कि टेक्सटाइल को 5 फीसदी के दायरे में ही रखा जाएगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि NewsNation ने यह खबर पहले ही अपने पाठकों तक पहुंचाई थी. जीएसटी में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर सभी राज्यों ने भी सहमति जताई है. गौरतलब है कि पहले सरकार की ओर से टेक्सटाइल पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था. एक जनवरी, 2022 से केंद्र सरकार ने प्राकृतिक फाइबर उत्पादों पर कर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के लिए अधिसूचित किया था. सरकार के जीएसटी बढ़ाने के फैसले को वापस लेने से नए साल में कपड़े महंगे नहीं होंगे.

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कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जाएगा फैसला: वित्त मंत्री 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टेक्सटाइल पर जीएसटी के मुद्दे पर कमेटी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा. फिलहाल यथास्थिति कायम रहेगी यानी टेक्सटाइल पर 12 फीसदी नहीं 5 फीसदी ही GST लगेगा. बैठक में लिए गए इस फैसले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को काफी राहत मिलेगी. अब एक जनवरी से टेक्सटाइल पर जीएसटी में बढ़ोतरी नहीं होगी. 

तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने बैठक में कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ाने के प्रस्ताव को इस समय लागू करना सही कदम नहीं है. उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री अभी भी संकट से बाहर नहीं निकल पाई है.