Credit Card को लेकर 1 जुलाई से नियम सख्त! अब ग्राहकों को नहीं आएगी परेशानी

Credit Card New Rules: क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. क्रेडिट कार्ड नियमों को लेकर बदलाव अगले महीने यानि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे. इसी के साथ नए नियम राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंक पर लागू होंगे.

author-image
Shivani Kotnala
New Update
Credit Card New Rules

Credit Card New Rules( Photo Credit : News Nation)

Credit Card New Rules: देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के नियमों को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. क्रेडिट कार्ड नियमों को लेकर किए गए बदलाव अगले महीने यानि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे. इसी के साथ नए नियम राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंक पर लागू होंगे. नए नियम के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक और वित्तिय संस्थान ग्राहक की बिना इजाजत कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी. 

Advertisment

बिलिंग साइकिल में हुआ बदलाव
नए नियमों के मुताबिक अब बिलिंग साइकिल में भी बदलाव रहेगा. 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल महीने की 11 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 10 तारीख तक रहेगा. 

अनुरोध पर 7 दिनों में बंद करना होगा कार्ड नहीं तो लगेगा जुर्माना
ग्राहक के अनुरोध पर कार्ड जारी करने वाले संस्थान को मात्र 7 दिनों में कार्ड बंद करना होगा. यही नहीं इसकी जानकारी भी ग्राहक को देनी होगी. इसके साथ ही ऐसा 7 दिन की भीतर ना किए जाने पर बैंक या वित्तीय संस्थान पर 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगा जाएगा. कार्ड पर यदि बकाया राशि का भुगतान है तो उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा.

ये भी पढ़ेंः सोना- चांदी के भाव में मामूली कमी आज, चांदी के दाम 60 हजार से नीचे

गलत बिल भेजने पर बनेगी जवाबदेही
नए नियमों के मुताबिक बैंक या वित्तीय संस्थान ग्राहक को गलत बिल नहीं भेज सकते. अगर वे ऐसा करते हैं तो कार्ड जारी करने वाली संस्था को इसके लिए जवाब देना होगा.

HIGHLIGHTS

  • क्रेडिट कार्ड के नए नियम 1 जुलाई से होंगे लागू
  • अनुरोध पर 7 दिन करना होगा अब कार्ड बंद
RBI New Guidelines Credit Card New Rules Update Credit Card New Rules 2022 RBI Guidelines News RBI guidelines credit card new rules
      
Advertisment