GST 2.0: जीएसटी की नई दरें लागू होने से महंगी हुई ये वस्तुएं, यहां देखें पूरी लिस्ट

GST 2.0: गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की नई दरें सोमवार (22 सितंबर) से लागू हो गई. जिससे लोगों को राहत मिली है. नवरात्रि के पहले दिन कई जरूरी सामान सस्ते हो गए तो कुछ चीजों के दाम बढ़ भी गए. आइए जानते हैं किन वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं.

GST 2.0: गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की नई दरें सोमवार (22 सितंबर) से लागू हो गई. जिससे लोगों को राहत मिली है. नवरात्रि के पहले दिन कई जरूरी सामान सस्ते हो गए तो कुछ चीजों के दाम बढ़ भी गए. आइए जानते हैं किन वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं.

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Suhel Khan
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जीएसटी की नई दरों से महंगी हुई ये वस्तुएं Photograph: (Social Media)

GST 2.0: सोमवार से नवरात्रि की शुभारंभ हो गया. नवरात्रि का पहला देन लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है. जहां एक और त्योहारों की शुरुआत हो गई तो वहीं दूसरी ओर देशभर में सोमवार यानी 22 सितंबर से वस्तु एवं सेवा शुल्क यानी जीएसटी (GST) की नई दरें भी लागू हो गई. जिससे लोगों के जरूरतों के तमाम सामान सस्ते हो गए. जबकि कई वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लागू कर दिया गया है. जरूरत की कई वस्तुओं पर आपको टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि कुछ वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी और कुछ वस्तुओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. केंद्र ने 28 और 12 प्रतिशत जीएसटी वाले स्लैब को जीएसटी 2.0 में समाप्त कर दिया.

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जीएसटी 2.0 में आया 40 प्रतिशत वाला नया स्लैब

लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े भी हैं. जिन्हें जीएसटी के नए 40 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल किया गया है. यानी सरकार ने जहां 12 और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को खत्म कर 40 प्रतिशत जीएसटी वाला एक नया स्लैब भी जोड़ा है. जिसकी वजह से कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे. हालांकि मध्य वर्ग पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

ये चीजें हुई महंगी

दरअसल, जीएसटी के 40 प्रतिशत वाले स्लैब में केंद्र सरकार ने सिगरेट, गुटखा और तंबाकू समेत कई सिन गुड्स को रखा है. जिससे ये सामान सोमवार से महंगा हो गया. इसके साथ ही सोडा, कार्बोनेटेड कोल्ड-ड्रिंग, कैफिन युक्त ड्रिंक्स पर भी 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. यही नहीं अगर आप लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं तो भी आपको 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. इनके अलावा बड़ी बाइक्स (350 सीसी से ज्यादा) को भी 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है. 40 प्रतिशत स्लैब के लागू होने से प्राइवेट एयरक्राफ्ट, स्पोर्ट्स बोट, महंगी घड़ियां, आर्टिक ज्वैलरी, कोक और लिग्नाइट भी महंगा हो गया. बता दें कि सिन गुड्स पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है.

सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू होने से हैवी इंजन वाली कारें और बाइक्स महंगी हो गई. इनमें पेट्रोल कार (1200CC से ज्यादा), डीजल कार (1500CC से ज्यादा), बाइक (350CC से ज्यादा) महंगी हो गईं. जबकि तंबाकू प्रोडक्ट्स में आने वाली वस्तुएं जैसे गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, सिगरेट, छोड़े-बड़े सिगार भी महंगे हो गए. जबकि इन डिंक्स में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगल एडेड कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन युक्त ड्रिंक्स की कीमतें बढ़ गईं.

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