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खाने के तेल की महंगाई पर लगाम के लिए सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, आम आदमी को होगा बड़ा फायदा

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय में खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए भंडारण सीमा (Stock Limit) तय कर दी है. सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से यानी 8 सितंबर 2021 से लागू हो गया है.

Updated on: 11 Oct 2021, 09:52 AM

highlights

  • सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से यानी 8 सितंबर 2021 से लागू
  • SEBI ने सरसों के नए वायदा सौदों को लॉन्च करने पर रोक लगाई

नई दिल्ली:

खाने के तेल (Edible Oil) की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय में खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए भंडारण सीमा (Stock Limit) तय कर दी है. सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से यानी 8 सितंबर 2021 से लागू हो गया है. दूसरी ओर मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने NCDEX पर सरसों के नए वायदा सौदों को लॉन्च करने पर भी रोक लगा दी है. सेबी की अधिसूचना में कहा गया है कि अगले आदेश तक सरसों का कोई नया अनुबंध शुरू नहीं किया जा सकता है. मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में कोई नई पोजीशन लेने की अनुमति नहीं होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्रेडर्स अपने मौजूदा सौदों से निकल सकते हैं. केंद्र के इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने के साथ ही देशभर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए कई बड़े कदम उठाए
बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की ऊंची कीमतों का घरेलू खाद्य तेल के दामों पर काफी असर पड़ा है. भारत सरकार ने खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है. इसके अंतर्गत आयात शुल्‍क व्‍यवस्‍था तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हिताधारकों को स्‍टॉक की जानकारी स्‍वंय घोषित करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया जा चुका है. खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों को और कम करने के लगातार प्रयास में केंद्र ने आदेश जारी किया है, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है. इस आदेश के तहत, सभी खाद्य तेलों और तिलहनों की भंडार सीमा संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध स्टॉक एवं खपत पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित अपवादों के साथ तय की जाएगी. 

एक निर्यातक, एक रिफाइनर, मिल मालिक, तेल निकालने वाला, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता अथवा डीलर होने के नाते, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या है, यदि ऐसा निर्यातक यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि उसके स्टॉक का पूरा या मात्रा में खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक की सीमा तक निर्यात के लिए हैं. बता दें कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक नियमित रूप से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/EOSP/login) पर घोषित और अपडेट किए जाते हैं.