हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 48 घंटे में फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं देना होगा चार्ज

विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. क्योंकि अब 48 घंटों के अंदर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.

विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. क्योंकि अब 48 घंटों के अंदर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.

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Suhel Khan
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12 flights were diverted between 3 pm and 4 pm due to bad weather in Delhi

विमान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर (Social Media)

अगर आप भी अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए ये बेहद जरूरी और राहत भरी खबर है. क्योंकि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दी है. जिनके तहत अगर आप अपनी फ्लाइट टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिल करते हैं या उसमें कोई बदलाव करते हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. इसके साथ ही विमानन नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने पर वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइनों का होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं.

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21 दिनों के भीतर वापसी

यही नहीं फ्लाइट टिकटों की वापसी के संबंध में भी नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) में सुझाए दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वापसी प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी कर ली जाए. CAR के मसौदे के मुताबिक, "जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जाता है, तो बुकिंग करने के 24 घंटों के भीतर यात्री द्वारा गलती बताए जाने पर एयरलाइन उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगी."

डीजीसीए के अनुसार, एयरलाइन को टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक 'लुक-इन विकल्प' उपलब्ध कराना होगा. इस अवधि के दौरान, यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, सिवाय उस संशोधित उड़ान के सामान्य प्रचलित किराए के जिसके लिए टिकट में संशोधन किया जाना है.

इन उड़ानों पर लागू नहीं होगा नया नियम

इसके अलावा, यह सुविधा उन उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो घरेलू उड़ानों के लिए 5 दिनों के भीतर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिनों के भीतर प्रस्थान करती हैं, जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जाता है. मसौदे सीएआर में कहा गया है, "प्रारंभिक बुकिंग समय के 48 घंटों के बाद, यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा और यात्री को संशोधन के लिए संबंधित रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा."

एक अन्य प्रस्ताव यह है कि एयरलाइंस किसी चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण यात्री द्वारा टिकट रद्द करने की स्थिति में टिकट वापस कर सकती हैं या क्रेडिट शेल प्रदान कर सकती हैं. बता दें कि डीजीसीए ने 30 नवंबर तक कंपनियों से इस सीएआर के मसौदे पर उनकी राय मांगी है.

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Flight Ticket Cancellation DGCA flight ticket
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