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RBI नहीं बढ़ा रहा डेडलाइन, 1 अक्टूबर को ही लागू हो रहा Card Tokenization नियम

Reserve Bank Of India Latest News: मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नए नियम को लेकर छोटे व्यापारी लगातार आरबीआई (Reserve Bank Of India) से मांग कर रहे हैं कि नियम की डेडलाइन को बढ़ाया जाए.

Updated on: 29 Sep 2022, 11:12 AM

नई दिल्ली:

Reserve Bank Of India Latest News: कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) की डेडलाइन 30 सितंबर रखी गई है. जिसके बाद से माना जा रहा कि 1 अक्टूबर से डेबिट- क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नया नियम कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization)  शुरू हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नए नियम को लेकर छोटे व्यापारी लगातार आरबीआई (Reserve Bank Of India) से मांग कर रहे हैं कि नियम की डेडलाइन को बढ़ाया जाए. लेकिन केंद्रीय बैंक (Reserve Bank Of India) की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. कार्ड टोकनाइजेशन नियम (Card Tokenization) आ जाने से ऑनलाइन खरीददारी के समय विक्रेता, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे ग्राहक के कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर पाएंगे.

केंद्रीय बैंक आरबीआई (Reserve Bank Of India) की गाइडलाइन्स के मुताबिक मर्चेंट ग्राहक के कार्ड की जानकारी टोकन नंबर के रूप में खुद के पास रखेंगे ताकि भविष्य में ग्राहक द्वारा दोबारा खरीददारी में कार्ड की डीटेल्स एक्सेस की जा सके. बता दें अभी तक ऑनलाइन खरीददारी करते हुए विक्रेता, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे ग्राहक के कार्ड की जानकारी स्टोर कर लेते थे जिसकी वजह से ग्राहकों की जानकारी लीक होने का खतरा बनता है. क्यों कि सरकार इस नियम को साल 2019 में ही पेश कर चुकी है इसलिए बड़े व्यापारियों ने तो इसकी पूरी तैयारी कर ली है लेकिन छोटे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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बता दें नए नियमों (Card Tokenization) में ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा दी गई है. ग्राहक जब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग के लिए आएंगे, उन्हें पेमेंट के दौरान अपने कार्ड की डीटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं होगी. कार्ड की डीटेल्स की जगह एक टोकन नंबर शेयर करना होगा. इस टोकन नंबर को ग्राहक नए नियम में मिल रहे पेमेंट ऑप्शन से जनरेट कर सकेंगे.

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