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RBI ने सर्वोदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर लगाया जुर्माना, जानिए वजह

31 मार्च 2019 को सर्वोदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसके निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ- साथ यह पता चला कि बैंक ने खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली तैयार नहीं की है.

Updated on: 07 Sep 2021, 01:15 PM

highlights

  • निर्देशों का उल्लंघन/अनुपालन न करने के लिए 2 लाख का मौद्रिक दंड लगाया
  • आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं

नई दिल्ली :

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने 6 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Sarvodaya Co-operative Bank Ltd) भांडूप (प), मुंबई (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निर्देशों का उल्लंघन/अनुपालन न करने के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है. यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है.

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यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है. 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ- साथ यह पता चला कि बैंक ने खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली तैयार नहीं की है. 

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आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए

उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए. नोटिस पर बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है. बता दें कि RBI ने मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर नियमों के उल्लघंन की वजह से 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं दूसरी ओर ग्राहक को जानिए (KYC) नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने की वजह से दि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.