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बड़ी खबर: पीएमसी बैंक (PMC Bank) पर लागू निर्देशों को RBI ने बढ़ाया

RBI ने सीएफएसएल को 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के मांग पर (ऑन टैप) लाइसेंसिंग के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के तहत एक लघु वित्त बैंक (एसएफबी) स्थापित करने के लिए 18 जून 2021 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है.

Updated on: 26 Jun 2021, 07:52 AM

highlights

  • अंतिम बार 26 मार्च 2021 के निर्देश द्वारा 30 जून 2021 तक बढ़ाया गया था
  • एसएफबी स्थापित करने के लिए 18 जून 2021 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया

मुंबई:

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (Punjab And Maharashtra Co-Operative Bank-PMC Bank) पर लागू निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है.  पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक मल्टी-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति से जमाकर्ताओं के संरक्षण के हित में सर्व-समावेशी निदेश जारी किए गए थे. उक्त निर्देशों को अंतिम बार 26 मार्च 2021 के निर्देश द्वारा 30 जून 2021 तक बढ़ाया गया था.

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पीएमसी बैंक द्वारा इसके पुनर्निर्माण के लिए जारी 3 नवंबर 2020 की रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के जवाब में, कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीएफएसएल) के प्रस्ताव के साथ-साथ रेसिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया व्यवहार्य पाया गया है. तदनुसार, ईओआई के जवाब में 1 फरवरी 2021 के उनके प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने सीएफएसएल को 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के मांग पर (ऑन टैप) लाइसेंसिंग के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के तहत एक लघु वित्त बैंक (एसएफबी) स्थापित करने के लिए 18 जून 2021 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है, जो 120 दिनों के लिए वैध है.

प्रक्रिया में शामिल विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त निदेशों की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक समझा गया है. तदनुसार, यह जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 23 सितंबर 2019 के उक्त निदेश की वैधता, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की आगे की अवधि तक बढ़ा दी गई है और ये समीक्षाधीन है. संदर्भधीन निदेशों के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.