RBI ने कर्जदाता संस्थानों से ब्याज पर ब्याज माफी को लागू करने को कहा

सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी.

सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)( Photo Credit : newsnation)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें. इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा. सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी.

Advertisment

यह भी पढ़ें: अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आज शाम PM मोदी और वित्त मंत्री की अहम बैठक

5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के दिए थे निर्देश
सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था. रिजर्व बैंक ने एक अधिसचूना में कहा कि सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है. वित्त मंत्रालय ने ब्याज माफी योजना को लागू करने के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पृष्ठभूमि में परिचालन दिशानिर्देश जारी किया था. 

यह भी पढ़ें: सब्जियों की महंगाई से नहीं मिल पा रही राहत, सरकार के फैसलों का भी असर नहीं

शीर्ष अदालत ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों के हित में यथाशीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करे.

सुप्रीम कोर्ट RBI News आरबीआई रिजर्व बैंक RBI Latest News ब्याज दर rbi loan Moratorium RBI Loan लोन मोरेटोरियम लोन मोरेटोरियम न्यूज
      
Advertisment