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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवंथा समूह के प्रमोटर गौतम थापर अरेस्ट

गौतम थापर को आज यानी बुधवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा जहां ईडी उससे हिरासत में पूछताछ की मांग करेगा.

Updated on: 04 Aug 2021, 08:04 AM

highlights

गौतम थापर को ईडी ने किया गिरफ्तार

गौतम थापर पर बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप

सीबीआई और ईडी की जद में गौतम थापर 

 

नई दिल्ली :

यस बैंक घोटाला (Yes Bank scam case) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवंथा समूह के प्रवर्तक गौतम थापर को शिकंजे में कस लिया है. 3 अगस्त की शाम को गौतम थापर (Gautam Thapar ) को गिरफ्तार कर लिया गया. थापर को आज यानी बुधवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा जहां ईडी उससे हिरासत में पूछताछ की मांग करेगा. ईडी ने मंगलवार को गौतम थापर के परिसरों पर छापा मारा था. ईडी ने उसे मुंबई और दिल्ली सहित 14 स्थानों पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया. जानकारी की मानें तो अवंता रियल्टी और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित संपत्ति लेनदेन के सिलसिले में ईडी ने मंगलवार सुबह थापर से पूछताछ शुरू की. 

जून में एजेंसी ने थापर और दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित दो निजी कंपनियों के प्रमोटरों और निदेशकों को यस बैंक को 467 करोड़ रुपये (लगभग) का कथित नुकसान पहुंचाने को लेकर मामला दर्ज किया था. 

इसके साथ ही गौतम थापर कथित बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई (CBI) की कई जांच का सामना कर रहे हैं. मौजूदा मामला यस बैंक सहित 11 अन्य बैंकों के एक समूह की ओर से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शिकायत पर आधारित है.

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एक अन्य मामले में, एजेंसियों ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में कथित अनियमितताओं में थापर की भूमिका की भी जांच की. 2019 में, सीजी पावर बोर्ड ने विभिन्न संदिग्ध लेनदेन के लिए कंपनी के प्रमोटर और तत्कालीन अध्यक्ष थापर को हटा दिया था. 

ईडी की कार्रवाई मामले में सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे यस बैंक सहित 11 अन्य ऋणदाता बैंकों के संघ की ओर से भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर दायर किया गया था. 

थापर के अलावा, सीबीआई ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस', तत्कालीन क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक केएन नीलकंठ, कार्यकारी निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) माधव आचार्य, निदेशक बी हरिहरन, गैर -कार्यकारी निदेशक ओंकार गोस्वामी और अन्य को आरोपी बनाया है. 

सीबीआई ने एक बयान में कहा कि यह आरोप है कि उक्त आरोपियों ने एसबीआई और बैंकों के समूह के अन्य बैंकों के साथ धोखाधाड़ी की. उन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, बार्कलेज बैंक, इंडसइंड बैंक आदि शामिल हैं.