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Alert! इस सहकारी बैंक से 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे खाताधारक

RBI का कहना है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत प्रतिबंध 8 नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने के बाद से अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे.

Updated on: 09 Nov 2021, 12:41 PM

highlights

  • कुछ समय से RBI सहकारी बैंकों के खिलाफ लगातार कठोर रुख अपनाए हुए है
  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत प्रतिबंध अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे

नई दिल्ली:

अगर आपका बैंक अकाउंट (Bank Account) महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक (Babaji Date Mahila Sahakari Bank) में हैं तो आपके लिए यह खबर काफी काम की साबित हो सकती है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने यवतमाल स्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक के ऊपर कई पाबंदियां लगाई हैं. बैंक (Banks) ने ग्राहकों पर 5,000 रुपये से अधिक की निकासी पर रोक भी लगाई है. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से RBI सहकारी बैंकों (Urban Bank) के खिलाफ लगातार कठोर रुख अपनाए हुए है.

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वित्तीय हालात के बिगड़ने की वजह से कदम उठाया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक की वित्तीय हालात के बिगड़ने की वजह से यह कदम उठाया है. आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत प्रतिबंध 8 नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने के बाद से अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे. आरबीआई का कहना है कि बैंक को लेकर समीक्षा की जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यवतमाल स्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं कर सकता है. साथ ही किसी भी तरह का कोई लोन या अग्रिम भी जारी कर सकता है. इसके अलावा आरबीआई की अनुमति के बिना यह सहकारी बैंक संपत्तियों की बिक्री या फिर स्थानांतरित नहीं कर सकेगा. आरबीआई का कहना है कि बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक की मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए सभी सेविंग अकाउंट, चालू खाता या अन्य अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट से फिलहाल 5 हजार रुपये से ज्यादा की राशि नहीं निकाल सकते हैं.