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बिहार टॉपर घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने मास्टरमाइंड बच्चा राय की जमानत की रद्द

14 फरवरी को बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी।

Updated on: 20 Apr 2017, 12:25 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार टॉपर घोटाला मामले में मुख्य आरोपी बच्चा राय को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर उसे जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

इससे पहले 14 फरवरी को बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। जिसके बाद बिहार सरकार ने राय के जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

बता दें कि 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश देते हुए रिहाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही बिहार सरकार की अर्जी पर बच्चा राय को नोटिस जारी कर जवाब देने को भी कहा था।

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बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए पटना हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फ़ैसले को रद्द करने की मांग की थी।

बता दें कि बच्चा राय को बिहार टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते बिहार सरकार का तर्क था कि बच्चा राय ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। बच्चा राय की जेल से बाहर रहने पर ट्रायल प्रभावित होगा। इसलिए उनकी जमानत को रद्द किया जाए।

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