बिहार में शराबबंदी कानून में होगा बदलाव, राज्य सरकार ने पारित किया संशोधन कानून
विधानसभा में यह संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया था। बता दें कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में किसी भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है।
पटना:
बिहार सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में शराबबंदी पर नए संशोधन कानून को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
इससे पहले 11 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार में लागू शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
बिहार विधानसभा में नए शराब कानून पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 'शराबबंदी गरीब लोगों के लिए लागू की गई थी। वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शराब खरीदने में बर्बाद कर रहे थे। घरेलू हिंसाएं काफी ज्यादा थी। मैंने इसे गरीबों की भलाई के लिए लागू किया था।'
विधानसभा में यह संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया था। बता दें कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में किसी भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है।
हाल ही में राज्य के बेगूसराय जिले में 4 लोगों की मौत हुई थी। जांच में पाया गया कि इन लोगों की मौत सर्जिकल स्पिरिट पीने की वजह से हुई थी।
गौरतलब है कि बिहार के शराबबंदी कानून में कड़े सजा के प्रावधान किए गए थे। इसके तहत पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और नशे में पकड़े जाने पर न्यूनतम एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
नीतीश सरकार शराबबंदी कानून के कड़े प्रावधानों को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। इस कड़े कानून के कारण राज्य में हजारों लोगों को जेल तक जाना पड़ा है।
और पढ़ें: मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप मामला: पप्पू यादव ने की CBI जांच की मांग
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Weekly Horoscope 29th April to 5th May 2024: सभी 12 राशियों के लिए नया सप्ताह कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
-
Varuthini Ekadashi 2024: शादी में आ रही है बाधा, तो वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर दान करें ये चीज
-
Puja Time in Sanatan Dharma: सनातन धर्म के अनुसार ये है पूजा का सही समय, 99% लोग करते हैं गलत
-
Weekly Horoscope: इन राशियों के लिए शुभ नहीं है ये सप्ताह, एक साथ आ सकती हैं कई मुसीबतें