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पेट्रोल पंप पर भी होगी प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच, लगेगा 10000 जुर्माना

दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर भी अब चेकिंग टीम तैनात करने का आदेश दिया है. अगर आपके पास गाड़ी की वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट ना हुआ तो आपका 10 हजार रुपये का चालान हो सकता है.

Updated on: 19 Oct 2021, 08:24 PM

नई दिल्ली:

अगर आप राजधानी दिल्ली में गाड़ी में ईंधन भराने घर से निकल रहे हैं तो पहले देख लें कि आपके पास वाहन के वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) हैं या नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े. दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर भी अब चेकिंग टीम तैनात करने का आदेश दिया है. अगर आपके पास गाड़ी की वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट ना हुआ तो आपका 10 हजार रुपये का चालान हो सकता है. दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान भी चला रही है.  

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दरअसल दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष अभियान चला रही है. इसके तहत दिल्ली पुलिस वाहनों की जांच कर रही है. प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. अब दिल्ली परिवहन विभाग की टीमें पेट्रोल पंपों पर भी  तैनात की जाएंगी. जो भी गाड़ी ईंधन भराने के लिए आएगी, उसके प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी. जिनके पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.  

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गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए सोमवार से नया कदम उठाया है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम दिल्ली में गाड़ियों के द्वारा फैलने वाले प्रदूषण के खिलाफ "रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ" अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए हम पूरी दिल्ली में "एंटी डस्ट कैंपेन" चला रहे हैं. प्रदूषण फैलाने की गतिविधियों के ख़िलाफ़ अब तक 1,000 जगहों पर छापा मारकर लगभग 70 लाख रुपये का ज़ुर्माना लगाया गया है.