1 सितंबर से बदलने जा रहे हैं कार इंश्योरेंस के नियम? जानिए क्या है कोर्ट का नया आदेश

Bumper To Bumper Car Insurance: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त यह बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस होगा.

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Dhirendra Kumar
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Bumper To Bumper Car Insurance

Bumper To Bumper Car Insurance( Photo Credit : NewsNation)

Bumper To Bumper Car Insurance: कार इंश्योरेंस को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने एक बड़ा फैसला दिया है. मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 1 सितंबर 2021 से कोई भी नया वाहन बेचने पर उसका संपूर्ण बीमा (Bumper To Bumper) अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त यह बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस होगा. बता दें कि बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस में वाहन के फाइबर, धातु और रबड़ के हिस्सों समेत 100 फीसदी कवरेज दिया जाता है.

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बता दें कि न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा था कि वाहन के मालिक को चालक, यात्रियों, तीसरे पक्ष और खुद के हितों की रक्षा करने के लिए इस अवधि के बाद सतर्क रहना चाहिए, ताकि उस पर किसी भी तरह का कोई अनावश्यक उत्तरदायित्व नहीं आए. बता दें कि न्यू इंडिया एश्योरेंस (New India Assurance) की ओर से एक मामले में रिट पिटीशन पर मद्रास हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था. 7 दिसंबर 2019 को इंश्योरेंस कंपनी ने इरोड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 

न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से याचिका में कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ थर्ड पार्टी की ओर से होने वाले नुकसान के लिए ही जिम्मेदार है. कंपनी का कहना था कि कार चालक से एक्सिडेंट होने की स्थिति में कंपनी इस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है. कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले ही कहा कि यह बेहद दुखद है कि जब भी किसी वाहन की बिक्री की जाती है तो खरीदार को पॉलिसी की शर्तों और इसके महत्व के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही खरीदारों की ओर से ही कोई दिलचस्पी होती है. इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि विचाराधीन बीमा पॉलिसी सिर्फ थर्ड पार्टी के द्वारा वाहन को पहुंचे नुकसान के लिए थी, ना कि वाहन में बैठे लोगों के द्वारा. इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि कार मालिक के द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम दिए जाने पर कवरेज को बढ़ाया जा सकता है.

HIGHLIGHTS

  • 1 सितंबर से कोई भी नया वाहन बेचने पर उसका बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए
  • बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस में वाहन के फाइबर, धातु और रबड़ के हिस्सों समेत 100 फीसदी कवरेज दिया जाता है
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