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पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नए वाहन की खरीदारी पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव किया गया है.

Updated on: 07 Oct 2021, 08:47 AM

highlights

  • गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के मामले में 25 फीसदी तक डिस्काउंट दिया जा सकता है
  • परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15 फीसदी तक डिस्काउंट दिया जा सकता है

नई दिल्ली:

पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नए वाहनों की खरीदारी करने पर अब लोगों को रोड टैक्स में छूट दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नए वाहनों की खरीदारी में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Vehicle Scrappage Policy) के तहत रोड टैक्स में छूट दी जाएगी. राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत लोगों को 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव किया गया है.

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कबाड़ के लिए जमा कराने के बाद मिले प्रमाणपत्र के आधार पर मिलेगा डिस्काउंट
मंत्रालय का कहना है कि वाहनों को कबाड़ के लिए जमा कराने के बाद मिले हुए प्रमाणपत्र के आधार वाहन मालिकों को नए वाहन की खरीदारी पर यह डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के मामले में 25 फीसदी तक और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15 फीसदी तक डिस्काउंट दिया जा सकता है. मंत्रालय का कहना है कि परिवहन वाहनों के मामलों में यह रियायत 8 साल तक उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा गैर परिवहन वाहनों के मामले में यह रियायत 15 साल तक उपलब्ध रहेगी. 
  
पुरानी कार की RC की नवीनीकरण के लिए चुकाना होगा आठ गुना ज्यादा पैसा
अगले साल से वाहन मालिकों को अपनी 15 साल पुराने वाहन (Old Vehicle) के रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण (Renew) के लिए आठ गुना तक भुगतान करना पड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहन मालिकों को अगले साल अप्रैल से 5 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate-RC) के नवीनीकरण (Renew) के लिए अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है. बता दें कि नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Vehicle Scrappage Policy) का हिस्सा है.