15 सितंबर से रजिस्टर होंगे BH सीरीज के वाहन, जानिए किसे होगा फायदा
BH Vehicle Registration: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों अर्थात भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के जरिये एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है.
highlights
- BH-सीरीज के लिए 26 अगस्त की अधिसूचना के जरिए एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया
- एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते समय नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी
नई दिल्ली :
BH Vehicle Registration: मान लीजिए कि आप किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और आप नौकरी देश की राजधानी दिल्ली में करते हैं. वहीं आपके पास अगर दिल्ली नंबर की कार है और आपको अपने राज्य में किसी वजह से एक साल से ज्यादा समय तक रहना पड़ जाए तो दिल्ली नंबर की कार को आप अपने राज्य में एक साल से ज्यादा नहीं चला सकते हैं. ऐसे लोगों के लिए BH Series के तहत गाड़ी रजिस्ट्रेशन को लेकर जारी किए गए नए नियम काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नए नियम 15 सितंबर 2021 से लागू हो जाएंगे. सरकार की ओर से इसके रजिस्ट्रेशन के नियम और फीस को तय कर दिया गया है.
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अन्य राज्य में वाहन को 12 महीनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं
बता दें कि ट्रांसफर की समस्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ होती है. ऐसे ट्रांसफर से इस प्रकार के कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के स्थानांतरण को लेकर बेचैनी की भावना पैदा हो जाती है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के खंड 47 के तहत किसी व्यक्ति को उस राज्य के अतिरिक्त, जहां वाहन का पंजीकरण हुआ है, किसी अन्य राज्य में वाहन को 12 महीनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन नया राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण 12 महीनों (1 साल) के निर्धारित समय के भीतर किया जाना होता है.
बता दें कि मौजूदा समय में यात्री वाहन उपयोगकर्ता को वाहन के पुनःपंजीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं. इसके तहत किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है. नए राज्य में यथानुपात रोड टैक्स के बाद नए पंजीकरण चिन्ह का निर्धारण करना होता है. इसके अलावा यथानुपात आधार पर मूल राज्य में रोड टैक्स के रिफंड के लिए आवेदन करना होता है. बता दें कि यथानुपात आधार पर मूल राज्य से रिफंड पाने का यह प्रावधान बहुत जटिल प्रक्रिया है और अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग होती है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों अर्थात भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) के लिए 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के जरिये एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है. इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन के मालिक के लिए अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते समय नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी. भारत सीरीज (बीएच-सीरिज) के तहत वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मचारियों, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों, जिनके चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं, को उपलब्ध होगी.
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मोटर वाहन कर दो वर्षों के लिए या दो के मल्टीपल में लगाया जाएगा। यह स्कीम किसी नए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण पर भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी। 14वें वर्ष की समाप्ति पर मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस राशि का आधा होगा जो पहले उस वाहन के लिए वसूल की गई थी. - इनपुट पीआईबी
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