पुरानी पेट्रोल- डीजल कारों पर सरकार सख्त, कहीं आपकी कार ना लगा दे पैंसों की चपत

Old Petrol Diesel Car Alert: दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार चलाना कानूनी अपराध के दायरे में आता है. इसलिए अगर आपकी कार भी सालों का सफर कर चुकी है तो इन बातों को जानना बेहद जरूरी है ताकि बाद में पछताना ना पड़े.  

Old Petrol Diesel Car Alert: दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार चलाना कानूनी अपराध के दायरे में आता है. इसलिए अगर आपकी कार भी सालों का सफर कर चुकी है तो इन बातों को जानना बेहद जरूरी है ताकि बाद में पछताना ना पड़े.  

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Shivani Kotnala
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Old Petrol Diesel Car Alert

Old Petrol Diesel Car Alert( Photo Credit : unsplash)

Old Petrol Diesel Car Alert:  दिल्ली में रहते हैं और पुरानी कार के ऑनर हैं तो इस खबर को पढ़ना बेहद जरूरी है. कार चालाकों को उनकी पेट्रोल- डीजल वाली कारें मोटी रकम की चपत लगवा सकती हैं. दरअसल दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है. इसी कड़ी में पुरानी पेट्रोल- डीजल वाली कारों को लेकर दिल्ली सरकार के नियम सख्त हो गए हैं. दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार चलाना कानूनी अपराध के दायरे में आता है. इसलिए अगर आपकी कार भी सालों का सफर कर चुकी है तो इन बातों को जानना बेहद जरूरी है ताकि बाद में पछताना ना पड़े.  

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अगर कार पुरानी हो रही है तो ये विकल्प है आपके पास
अगर आपकी कार भी पुरानी हो चुकी है तो आप इसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं. वहीं एकमात्र विकल्प इसे दूसरे राज्यों में कार को बेचने का मिलेगा. इसके लिए भी आपको पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इसकी इजाजत के लिए एनओसी लेनी होगी.

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पुरानी गाड़ियों का हर पांच साल में दोबारा रजिस्ट्रेशन जरूरी
हाईकोर्ट पहले पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं देता था. वहीं 1 अप्रैल 2022 को लागू किया नियम (केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन) चालकों को सुविधा देता है कि वे गाड़ियों को दिल्ली में नहीं लेकिन अन्य राज्यों में बेच सकते हैं. लेकिन सरकार इसके लिए मोटी रकम वसूलेगी. बता दें पुरानी गाड़ियों को हर 5 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, इसमें देरी करने पर आपसे भारी जुर्माना वसूला जा सकता है.

HIGHLIGHTS

  • पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर मोटी रकम लगेगी
  • गाड़ी पुरानी होने पर दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं
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