देवेंद्र फडणवीस सरकार को बड़ा झटका; कल शाम 5 बजे होगा फ्लोर टेस्ट : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को आदेश दिया है कि बुधवार यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट का सामना करें. फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना ने कहा, घोड़ा बाजार को रोकने के लिए हम यह फैसला दे रहे हैं.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार को आदेश दिया है कि बुधवार यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट (Floor Test) का सामना करें. फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना (Justice NV Ramanna) ने कहा, संसदीय परंपराओं में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए. विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घोड़ा बाजार (Horse Trading) को रोकने के लिए हम यह फैसला दे रहे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुमत परीक्षण (Floor Test) का सीधा प्रसारण किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : एक भगत सिंह देश के लिए सूली पर चढ़ गए और दूसरे भगत सिंह ने लोकतंत्र की हत्या कर दी : संजय राउत
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह महाराष्ट्र (Maharashtra) को लेकर अंतरिम आदेश (Interim Order) है. इस पर विस्तृत फैसला 8 हफ्ते बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्ट में सीक्रेट बैलेट (Secret Ballet) का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker) पहले शपथ दिलाएंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा. कोर्ट के इस अंतरिम फैसले से यह साफ हो गया कि फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर ही कराएंगे.
यह भी पढ़ें : क्या महाराष्ट्र में पलटी मारने जा रहे हैं अजीत पवार? दे सकते हैं बीजेपी को बड़ा झटका
इससे पहले शनिवार देर शाम को शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. रविवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपात सुनवाई की और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया. सोमवार को सुबह सुप्रीम कोर्ट में गरमागरम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के वकीलों ने मांग की कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग मान ली और बुधवार शाम 5 बजे तक देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दिया है.
यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी 5 खास बातें सबसे पहले यहां जानें
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन होगा. प्रोटेम स्पीकर पहले सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी. सभी पार्टियां प्रोटेम स्पीकर को अपने व्हिप के बारे में बताएंगी. परंपरा के अनुसार, सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है. सबसे अधिक बार चुनकर आए विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जिसे राज्यपाल मनोनित करते हैं.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Viral Photos: निसा देवगन के साथ पार्टी करते दिखे अक्षय कुमार के बेटे आरव, साथ तस्वीरें हुईं वायरल
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
-
Arti Singh Wedding: आरती की शादी में पहुंचे गोविंदा, मामा के आने पर भावुक हुए कृष्णा अभिषेक, कही ये बातें
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी