Uttar Pradesh : कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद क्यों, आज होगी कोर्ट में सुनवाई
News Nation Bureau 30 September 2020, 10:11 AM
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह को हटाने को मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया गया है। याचिका में जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया है। हालांकि इस याचिका को लेकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट का कहना है कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है
#Mathuranews #Shrikrishnajanambhoomi #Mathurashahieidgah
Follow us on News
TOP NEWS
-
J-K: पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, एक की हालत गंभीर, सर्च ऑपरेशन जारी
-
RCB vs GT : कोहली और फाफ की शानदार पारी, बेंगलुरु ने गुजरात को 4 विकेट से हराया, प्लेऑफ की उम्मीदें रखी जिंदा
-
SIT ने अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना को किया गिरफ्तार, अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने कर दी खारिज
-
'राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो मोदी सरकार कभी समझौता नहीं करेगी', चीनी सीमा पर हुई झड़पों पर बोले जयशंकर
-
दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, BJP में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली
-
PM मोदी के कानपुर रोड शो से इन सीटों पर पड़ेगा सीधा असर, जहां चौथे चरण में होगा मतदान