आसाराम को उम्रकैद, शिल्पी और शरत को 20 -20 साल की सज़ा
News Nation Bureau 25 April 2018, 06:58 PM
रेप के आरोप में जेल में बंद कथित स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम पर आज जोधपुर की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोर्ट (SC/ST act) अपना फैसला सुनाया है। आसाराम समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी बरी हो गए हैं। कोर्ट ने यह फैसला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप केस से संबंधित में सुनाया है।
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