Aadhaar Card Verdict: आधाक पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, अब बैंक से आधार लिंक जरूरी नहीं

News Nation Bureau 26 September 2018, 01:07 PM
सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर आज बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि आधार कार्ड संवैधानिक तौर पर लागू रहेगा और यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी. आज जस्टिस सीकरी ने इस मामले पर अपना फैसला पढ़ना शुरू किया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए आधार ज़रूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि UGC, NEET और CBSE परीक्षा के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में बिना आधार के अब किसी का काम नहीं चलेगा.
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