Telecom Company: सुप्रीम कोर्ट से टेलिफोन कंपनियों को बड़ा झटका, चुकाने होंगे 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपए की फीस
News Nation Bureau 24 October 2019, 07:44 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलिकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दूर संचार विभाग की अर्जी कूबल करते हुए टेलिफोन कंपनियों को 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपए की फीस चुकाने का आदेश दिया है. टेलिकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने की फीस देनी होगी. कंपनियों को बकाये पर ब्याज और जुर्माना भी चुकाना होगा.
Follow us on News
TOP NEWS
-
Weather Today: आसमान से बरस रही आग! देश के 13 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, यहां हो सकती है बारिश
-
गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, HM अमित शाह के फर्जी वीडियो से जुड़ा है मामला
-
PM मोदी की रैलियों से लेकर CM केजरीवाल की याचिका पर SC में सुनवाई तक, इन खबरों पर रहेगी दिनभर नजर
-
Petrol Diesel Price: लोकसभा चुनाव के बीच सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें क्या हैं नई कीमत
-
Alia Bhatt Daughter: मां आलिया से बढ़कर राहा से प्यार करती हैं शाहीन भट्ट, मासी की गोद में आईं नजर
-
Viral Videos: आलिया-रणबीर से लेकर ऋतिक-सबा तक, स्टार स्टडेड डिनर में शामिल हुए ये सितारे