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ये स्कीम शादी के बाद देती है 2.50 लाख रुपये, ये शर्तें करनी होंगी पूरी

nter Caste Marriage: अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) को लेकर आज भी लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है. लेकिन सरकार को इसको बढ़ावा देने के लिए स्कीम तक चला रही है.

News Nation Bureau
| Edited By :
11 Mar 2022, 09:08:17 PM (IST)

नई दिल्ली :

Inter Caste Marriage: अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) को लेकर आज भी लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है. लेकिन सरकार को इसको बढ़ावा देने के लिए स्कीम तक चला रही है. जिसके बाद आपको 2.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. इसलिए सरकार ने ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक पहल की है जिसमें अंतरजातीय विवाह करने वालों को वित्तीय मदद देने का प्रावधान है. इस योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन (Dr Ambedkar Foundation). इस योजना का लाभ लेने के लिए युवक और युवती दोनों बालिग होने चाहिए. इस योजना के तहत नये जोड़े को 2 लाख 50 हजार रुपये आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है. लेकिन, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको एक शर्त पूरी करनी होगी. यदि आपने भी अतंरजातीय विवाह किया है तो आप सरकार की स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.

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ये हैं मुख्य शर्त 
डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की अंतरजातीय विवाह के वित्तीय मदद का लाभ केवल वही कपल्स उठा सकते हैं जिसमें से कोई एक युवक या युवती दलित समुदाय से हो और दूसरा दलित समुदाय से बाहर का हो, इसके साथ ही दोनों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर (Hindu Marriage Act 1955) जरूर होनी चाहिए. कपल को शादी का हलफनामा Submit करना होगा, इस योजना का लाभ केवल उन दंपति को मिल सकता है जिन्होंने पहली बार शादी की हो. अगर किसी एक की भी एक से अधिक शादी हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

शादी करने के बाद कपल को सबसे पहले अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवाना होगा. इसके बाद हलफनामा दायर करके (Marriage Certificate)बनवाना होगा. इसके बाद इस योजना के लिए आवेदन करें. इसके बाद कपल डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के लिए आवेदन करें. ध्यान रखें कि इस योजना का लाभ शादी के एक साल के भीतर ही लिया जा सकता है. इसके बाद आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं.