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अब दिल्ली ncr में नहीं भरना होगा वाहनों को कोई टेक्स, नए नियम हुए लागू

अगर आप दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में रहते हैं और व्यवसायिक वाहन (commercial vehicle) चलाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कहीं कोई टेक्स (service tax)देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

News Nation Bureau
| Edited By :
04 Apr 2022, 04:17:14 PM (IST)

highlights

  • यूपी-हरियाणा-राजस्थान कहीं भी बिना रोक-टोक के चला सकते हैं व्यवसायिक वाहन 
  • दिल्ली सरकार ने किया सिंगल प्वाइंट कराधान के समझौते पर हस्ताक्षर
  • अब आप बिना रुके भर सकते हैं कई राज्यों में फर्राटा 

नई दिल्ली :

अगर आप दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में रहते हैं और व्यवसायिक वाहन (commercial vehicle) चलाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कहीं कोई टेक्स (service tax)देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली सरकार ने नए नियम लागू कर दिये हैं. यही नहीं दिल्ली से सटे राज्यों के साथ सिंगल प्वाइंट समझौते (single point agreement) पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं. नई व्यसस्था के तहत अब दिल्ली एनसीआर में टैक्‍सी या ऑटो बगैर सर्विस टैक्स दिए फर्राटा भर सकेंगे. वो भी बिना टेक्स दिये. जिससे वाहनों से व्यापार करने वाले लोगों को काफी हद तक फायदा मिल जाएगा. क्योंकि कुछ लोग दिल्ली एनसीआर में घुसने से इसलिए ही डरते थे. क्योंकि उन्हे सर्विस टेक्स देना पड़ता था. साथ ही हर राज्य का अलग-अलग टेक्स देना अनिवार्य था.

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दरअसल, अभी तक किसी भी राज्य में प्रवेश करने पर उस राज्य का सर्विस टेक्स देना होता है. जिसका एक मोटा अमाउंट वाहन संचालक के पॅाकेट से जाता है. इससे समय के साथ-साथ पैसों की भी बर्बादी होती है. लेकिन, अब नई व्यवस्था में आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि एक अनुमान के अनुसार इससे 100 करोड़ रुपये की सालाना राजस्व हानि होगी. लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद लोगों को किसी भी राज्य का सर्विस टेक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होगी. आप बिना रोक-टोक किसी भी राज्य में अपना वाहन लेकर व्यापार कर सकते हैं.

ये हुआ ज्वाइंट परिवहन समझौता
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवागमन करने वाले यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए राज्यों सरकारों के साथ एमओयू साइन किया है. इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इस समझौते से बस, टैक्सी, ऑटो और शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों को रोड टैक्स समेत अन्य टैक्स में राहत मिली है. चारों राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और 6 से ज्यादा यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को शामिल करते हुए एक ज्वाइंट परिवहन समझौता किया है. सीआरसीटीए को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.