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Covid 19: अगले आदेश तक इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद, यूपी बार काउंसिल की भी छुट्टी

आदेश के तहत अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में चीफ जस्टिस की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. लखनऊ बेंच में सीनियर जज की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई हो सकेगी.

News Nation Bureau
| Edited By :
25 Mar 2020, 05:57:43 PM (IST)

प्रयागराज:

कोरोनावायरस (Corona Virus) की रोकथाम के लिए देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लागू हो चुका है. इसी कड़ी में कोरोना के खतरे चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच दोनों अगले आदेश तक बंद रहेंगे. कोरोना को लेकर चीफ जस्टिस द्वारा गठित कमेटी ने टेलीफोन पर सदस्यों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया है. जस्टिस बी.के. नारायण की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी.

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इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में चीफ जस्टिस की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. लखनऊ बेंच में सीनियर जज की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई हो सकेगी.

हालांकि हाईकोर्ट ने सभी कमर्शियल कोर्ट, मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन को भी अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है. रिमांड और बेल के मामलों की छुट्टियों में लगने वाले कोर्ट की तरह सुनवाई होगी. इससे पहले 28 मार्च तक के लिए हाईकोर्ट में कामकाज बंद किया गया था.

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उधर, कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी बार काउंसिल में छुट्टी घोषित कर दी गई हैं. यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल तक के लिए यूपी बार काउंसिल में अवकाश घोषित किया है. आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं को 20 हजार की मदद देने की मांग भी की गई है. इसके अलावा प्रदेश सरकार से मांगों को लेकर 30 मार्च को होने वाला प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया गया है.

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