.

INVEST UP : उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन का प्रस्ताव मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'इन्वेस्ट यूपी' उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी .

Bhasha
| Edited By :
10 Jun 2020, 12:05:32 PM (IST)

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने 'इन्वेस्ट यूपी' उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंगलवार मंजूरी दे दी . अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद ने 'इन्वेस्ट यूपी' उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट यूपी की स्थापना से उद्योग बंधु को अद्यतन एवं सुदृढ़ करते हुए तथा इस नई संस्था के लिए पेशेवर श्रमबल की व्यवस्था करते हुए एक सम्यक ढांचा बनाया जाएगा. इस एजेंसी के ढांचे में गवर्निंग बोर्ड एवं संचालन समिति होंगे. गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे.

यह भी पढ़ें : योगी सरकार की तरह सभी राज्‍य गायों के संरक्षण के लिए अध्‍यादेश लाएं, साधु-संतों की मांग

अवस्थी ने बताया कि एजेंसी के अंतर्गत जहां एक ओर निवेश मित्र, ईज आफ डूइंग बिजनेस, इंसेंटिव मैनेजमेंट तथा अंतर—विभागीय समन्वय के कार्यकलाप विभिन्न विभागों के सहयोग से किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर निवेश प्रोत्साहन, ब्रांडिंग तथा पब्लिक रिलेशन एवं इकॉनामिक तथा मार्केट इंटेलिजेंस एवं रिसर्च के कार्यकलाप निजी क्षेत्र से लिए गए संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की टीम द्वारा एक मुख्य परिचालन अधिकारी के नेतृत्व में किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि एक अन्य फैसले में राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना, उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर किया.

यह भी पढ़ें : अब परीक्षाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, कहा- सब कुछ ठीक तो गिरफ्तारियां क्‍यों

अवस्थी ने बताया कि नोएडा के जेवर में अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए निर्धारित समयसीमा में विस्तार को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी. मंत्रिपरिषद ने परियोजना के संबंध में समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है.