.

मुनव्वर राणा का बयान, लव जिहाद कानून मुसलमानों के खिलाफ

मुनव्वर राना ने कहा कि मुस्लिम परिवारों को परेशान करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है. योगी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है. उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश के मुसलमानों को घरों में कैद कर दिया गया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
25 Nov 2020, 02:08:50 PM (IST)

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद कानून पर बहस छिड़ गई है. इस पर मशहूर शायर मुनव्वर राना का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि लव जेहाद के खिलाफ बनने वाला कानून एन्टी मुस्लिम कानून है.  उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर बनने कानून का विरोध करते हुए मुनव्वर राना ने कहा कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है. मुन्नवर राणा ने कहा कि मुस्लिम परिवारों को परेशान करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है. योगी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है. उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश के मुसलमानों को घरों में कैद कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : लव जिहाद पर जफरयाब जिलानी बोले- कानून से बढ़ेगा मुस्लिमों का उत्पीड़न

बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजासजा हो सकती है. खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को तीन से दस वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़ें : हिंदुस्तान या हिन्दुओं से नफरत करने वाले पाकिस्तान चले जाए : मोहसिन रज़ा

सीएम योगी की अध्यक्षता में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सर्वाधिक चर्चित और प्रतीक्षित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को भी स्वीकृति दे दी गई. जबरन धर्मांतरण को लेकर तैयार किए गए मसौदे में इन मामलों में दो से सात साल तक की सजा का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सरकार ने और कठोर करने का निर्णय किया है. इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी तीन से 10 वर्ष तक की सजा होगी. जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा.