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मध्य प्रदेशः ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस कारण से लगाई नगर निगम को फटकार

शहर बीमारियों के साथ ही स्वच्छता रैंकिंग में 31 पायदान नीचे खिसकर 59 वें नंबर पर पहुंच गया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
12 Mar 2019, 01:33:00 PM (IST)

ग्वालियर:

ग्वालियर (Gwalior) हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ग्वालियर नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है. अधिवक्ता अवधेश भदौरिया ने शहर में पसरी गंदगी और डेंगू को लेकर याचिका दायर की थी. जिसमें बताया गया था कि शहर में गंदगी का अंबार है, जिससे डेंगू और अन्य बीमारियां फैल रही है. इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई, जिसमें याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम ने डेंगू से निबटने के इंतजाम भी नहीं किए थे वहीं अब स्वाइन फ्लू से पांच लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था नहीं सुधारी और आज शहर बीमारियों के साथ ही स्वच्छता रैंकिंग में 31 पायदान नीचे खिसकर 59 वें नंबर पर पहुंच गया है.

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इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने नगर निगम से कहा कि शहर में गंदगी के हालात है. लोग बीमार हो रहे है, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि हालातों से निबटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं.

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हाईकोर्ट में सख्त फटकार लगाते हुए नगर निगम से कहा कि मजबूरन हमें आपके अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी. हाईकोर्ट ने नगर निगम को सप्ताहभर में डेंगू, स्वाइन फ्लू औऱ गंदगी से निबटने के लिए किए जाने वाले इतजामों की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.