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ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने रखा एक लाख का इनाम, ये है वजह

छत्रसाल स्टेडियम (Chhatrasal Stadium Murder Case) में हुई मारपीट और हत्या के मामले में सुशील कुमार भी आरोपी हैं. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से बचने के लिए सुशील कुमार फरार चल रहा है. अब दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर एक लाख इनाम घोषित कर दिया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
17 May 2021, 09:23:45 PM (IST)

highlights

  • पहलवान सागर राणा की हत्या में आरोपी हैं सुशील कुमार
  • सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

नई दिल्ली:

कभी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar) की मुसीबत बढ़ती जा रही है. अब वे दिल्ली पुलिस से बचते हुए भाग रहे हैं. दरअसल छत्रसाल स्टेडियम (Chhatrasal Stadium Murder Case) में हुई मारपीट और हत्या के मामले में सुशील कुमार भी आरोपी हैं. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से बचने के लिए सुशील कुमार फरार चल रहा है. अब दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर एक लाख इनाम घोषित कर दिया है. इससे पहले कल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.  

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दरअसल इसी महीने के शुरुआत में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में सुशील कुमार आरोपी हैं. पुलिस के मुताबिक मारपीट मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर हुई थी. सुशील कुमार का नाम इस मामले में नामजद हैं. दिल्ली एनसीआर के अलावा पड़ोसी राज्यों में सुशील कुमार की तलाश जारी है. लेकिन सुशील का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है. वह इस मामले में नाम आने के बाद से फरार चल रहे हैं. 

दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर भी छापेमारी की थी, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा. बाद में जानकारी सामने आई कि सुशील भागकर हरिद्वार और फिर ऋषिकेश पहुंच गए थे. दिल्ली क्राइम ब्रांच को सुशील कुमार की कॉल डिटेल खंगालने के बाद अहम सुराग हाथ लगे हैं. 7 मई के बाद अचानक सुशील कुमार का मोबाइल फोन बंद हो गया था. 

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बता दें कि सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील कुमार और उसके करीबियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार सुशील, अजय, प्रिंस, सोनू, सागर, अमित और अन्य के बीच पार्किंग क्षेत्र में झगड़ा हुआ. इसके बाद, पुलिस ने मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.