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लंदन कोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की दी इजाजत

लंदन के रॉयल कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को दी मंजूरी

News Nation Bureau
| Edited By :
02 Jul 2019, 11:50:48 PM (IST)

नई दिल्ली:

लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने विजय माल्या (vijay mallya) के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की अपील पर सुनवाई हुई. बता दें कि विजय माल्य ने ब्रिटेन में कुछ और वक्त रहने की याचिका दाखिल की थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद विजय माल्या को थोड़ी राहत मिली है. 

लंदन कोर्ट में इस केस की सुनवाई के लिए 4 घंटे का वक्त तय किया था.अगर कोर्ट माल्या को अपील करने की इजाजत नहीं देती तो उसका भारत आना तय माना जा रहा था. लेकिन कोर्ट के फैसले से जांच एजेंसियों की कोशिश को झटका लगा है, जो लगातार उसे भारत लाने में लगे हुए हैं. हालांकि सुनवाई से पहले ही माल्या इसे लेकर सकारात्मक नजर आ रहा था.

कोर्ट से राहत मिलने के बाद विजय माल्या ने ट्वीट करके कहा, 'आज मेरे लिए अच्छे कोर्ट के परिणाम के बावजूद, मैं एक बार फिर से किंगफिशर एयरलाइंस को पैसा देने वाले बैंकों को वापस भुगतान करने के अपने प्रस्ताव को दोहराता हूं. कृपया पैसे ले लो. शेष राशि के साथ मैं कर्मचारियों और अन्य लेनदारों का भुगतान करना चाहता हूं और जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं.'

Despite the good Court result for me today, I once again repeat my offer to pay back the Banks that lent money to Kingfisher Airlines in full. Please take the money. With the balance, I also want to pay employees and other creditors and move on in life.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) July 2, 2019

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गौरतलब है कि माल्या ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ लिखित आवेदन 14 फरवरी को दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने 5 अप्रैल को खारिज कर दिया था. जिसके बाद उसने फिर से मौखिक सुनवाई के लिए अपील की. जस्टिस पॉपलिवेल और जस्टिस लिगेट की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही है.

बता दे कि विजय माल्या पर 9000 करोड़ रुपए लोन लेकर फरार होने का आरोप है. मोदी सरकार ने माल्या को स्पेशल प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग ऐक्ट कोर्ट के तहत आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है.