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Rahul passport : कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, तीन साले के लिए मिला एनओसी

Rahul passport : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नये पासपोर्ट जारी करने को लेकर विवाद गहरा गया है. राहुल गांधी को नया पासपोर्ट जारी करने का सुब्रमण्य स्वामी ने विरोध किया है. वहीं, इस मामले की सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी. दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले

News Nation Bureau
| Edited By :
26 May 2023, 02:37:58 PM (IST)

highlights

दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा राहुल पासपोर्ट केस

सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया

10 साल के जारी न करने की अपील

नई दिल्ली:

Rahul passport : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. राउंज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल को तीन साल के लिए एनओसी जारी किया है. कोर्ट में दलील दी गई की विदेश जाते रहते हैं इन्हें एमओसी जारी कर दिया जाए. एनओसी मिलने के बाद अब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जा पायेंगे. राहुल 4 जून को अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित कर पायेंगे. ये कार्यक्रम पहले से ही तय है. लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया है.

वहीं वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया है. वरिष्ठ वकील ने कहा कि राहुल गांधी को 10 साल के लिए क्यों पासपोर्ट चाहिए. सुब्रमण्यम ने आगे कहा कि राहुल गांधी पर कई गंभीर मामले कोर्ट में चल रहे हैं. कोर्ट को इन मामलों का ध्यान रखतें हुए राहुल को 1 साल से अधिक समय के लिए एनओसी(NOC) जारी नहीं करना चाहिए. स्वामी ने आगे कहा कि राहुल के पास पहले से ही ब्रिटेन की सदस्यता है. वरिष्ठ वकील ने कहा कि 2003 में बैकॉप्स लिमिटेड जो यूके की कंपनी है इसमें राहुल ने खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया है. वरिष्ठ वकील ने कहा कि सरकार सुरक्षा के आधार पर किसी के पासपोर्ट पर पर रोक लगा सकती है. दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के नियम के मुताबिक किसी पर गंभीर मामले चल रहे है तो उसे सीमित समय के लिए पासपोर्ट जारी कर सकता है. राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है, जिसका राहुल ने अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है.

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क्या है मामला

राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. वहीं अब उन्हें साधारण आदमी की तरह साधारण पासपोर्ट जारी किया जायेगा. इसके लिए कोर्ट से राहुल गांधी को नो ऑब्जेक्सन सर्टिफिकेट यानी एनओसी(NOC) गृह मंत्रालय को जमा करना होगा. जिसके बाद ही गृह मंत्रालय राहुल को पासपोर्ट जारी करेगा.