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ऑनलाइन गेमिंग पर 28 % GST, टैक्स फ्री हुई कैंसर की विदेशी दवाइयां

जीएसटी काउंसिल (gst council) की 50वीं बैठक में बई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर सबसे अधिक टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया. वहीं, विदेश से आने वाली कैंसर की दवा पर टैक्स फ्री कर दी गई है.

News Nation Bureau
| Edited By :
11 Jul 2023, 09:22:50 PM (IST)

नई दिल्ली:

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 50वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. ऑनलाइन गेमिंग पर 28 % जीएसटी टैक्स लगाया गया. वहीं, कैंसर की विदेशी दवाइयों पर टैक्स फ्री कर दी गई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए. बैठक में ऑनलाइल गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया . इसके अलावा  जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी मिल गई  है. जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल गठन से जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा. 

जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए. इनके साथ ही इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाने का निर्णय हुआ है. बैठक से पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है. बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल घटकर शून्य कर दिया है. इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है.  

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सेडान कार पर 22 फीसदी सेस नहीं लगेगा

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ऑटो सेक्टर को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी सेडान कार पर 22 फीसदी सेस नहीं लगेगा.

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हॉर्स रेसिंग, कैसिने पर 28 फीसदी जीएसटी

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम (GoM) ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था. मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में मुहर लगाई गई है. ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिने की कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लागू किया गया है. 

इन चीजों पर भी टैक्स में कटौती
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मीडिया को बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी. राजस्व सचिव मल्होत्रा ने बताया कि सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर भी टैक्स को कम किया गया है.  सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर अब सिर्फ 5 % GST लगेगा. इससे पहले 18 फीसदी टैक्स लग रहा था. इस फैसले से फिल्मों के शौकीन और सिनेमाहॉल में खाने-पीने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.  इसके अलावा अनकुकड आइटम पर भी 5% जीएसटी लगेगा. वहीं, इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स को 12 फीसदी से कम किया जाएगा. 

The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) has nothing to do with GST Law. The notification to bring GSTN information under PMLA will empower our agencies with more information on tax evasion which they were not getting earlier: Sanjay Malhotra, Revenue Secretary pic.twitter.com/SuPDRPX7y5

— ANI (@ANI) July 11, 2023