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मनी लांड्रिंग मामले में लालू की बेटी मीसा की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने भेजा समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8,000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में 23 दिसम्बर को मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किया था।

News Nation Bureau
| Edited By :
08 Feb 2018, 05:28:44 PM (IST)

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से राज्यसभा सांसद मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार और अन्य को मनी लांड्रिंग (काले धन को बैध बनाना) केस में सीबीआई ने 5 मार्च 2018 को स्पेशल कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8,000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में 23 दिसम्बर को मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किया था।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भारती से पूछताछ की थी और दिल्ली में उनके तथा पति से संबंधित तीन ठिकानों पर छापे मारे थे।

सीबीआई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर की गई चार्ज शीट को संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को मीसा भारती और शैलेश कुमार समेत अन्य के खिलाफ समन जारी किया है।

ईडी ने जुलाई में इस मामले के संबंध में भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ कारोबारियों समेत कारोबारी बंधु सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन सहित लगभग 35 लोग आरोपित थे।

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हालांकि इस मामले में आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत मिल चुकी है। ये दोनों ही जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को भी पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

आरोप-पत्र में कहा गया है कि इस मामले में जांच के दौरान ईडी ने अबतक 67.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

आरोप-पत्र के अनुसार, 'जांच के दौरान यह पता चला कि 2007-2009 के दौरान मिशैल पैकर्स और प्रिंटर के 1,20,000 शेयरों को शिलिनी होल्डिंग्स लिमिटेड, एड-फिन कैपिटल सर्विसिस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मनी माला, दिल्ली प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड और डायमंड विनीम प्राइवेट लिमिटेड जैसी चार फर्जी कंपनियों द्वारा 100 रुपये प्रति शेयर पर खरीदा गया।'

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आरोप-पत्र में कहा गया है कि शालिनी होल्डिंग्स, एड-फिन और मनी माला कंपनियों को जैन बंधुओं द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता था, जबकि डायमंड विनिमी संतोष कुमार शाह द्वारा प्रबंधित किया जाता था।

आरोप-पत्र में कहा गया है कि 1,20,000 शेयरों को बाद में भारती ने साल 2009 में प्रति शेयर 12 रुपये की दर से खरीद लिया था।

आरोप-पत्र के अनुसार, 'भारती द्वारा शेयर लिए जाने तक मिशैल पैकर्स और प्रिंटर, 25, तुगलक रोड, नई दिल्ली में पंजीकृत था। वर्ष 2009-10 के दौरान पता बदलकर फार्म नंबर 26 पालम फार्म, वीपीओ बिजवासन, नई दिल्ली कर दिया गया। संबंधित अवधि के दौरान भारती और उनके पति कंपनी के निदेशक थे।'

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