कोयला घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सचिव एचसी गुप्ता और अन्य को सुनाई 2 साल की सजा
दिल्ली की सीबीआई अदालत ने कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता को 2 साल जेल की सजा सुनाई है।
highlights
- कोयला आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई ने पूर्व कोयला सचिव समेत अन्य 4 को सुनाई सजा
- सजा सुनाये जाने के बाद एच.सी.गुप्ता, के.एस.क्रोफा और के.सी.सामरिया और पवन कुमार को मिली जमानत
नई दिल्ली:
दिल्ली की सीबीआई अदालत ने कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता, संयुक्त सचिव क्रोफा और अन्य को दो साल जेल की सजा सुनाई है।
19 मई को सीबीआई कोर्ट ने कोयला मंत्रालय के तीन पूर्व अधिकारी एच.सी.गुप्ता, के.एस.क्रोफा और के.सी.सामरिया, आरोपी कंपनी केएसएसपीएल तथा इसके प्रबंधन निदेशक पवन कुमार को दोषी करार दिया था। उन पर आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे।
जिसके बाद अदालत ने सोमवार को सभी को दो साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने एच.सी.गुप्ता, के.एस.क्रोफा और के.सी.सामरिया और पवन कुमार को थोड़ी राहत हुए जमानत दे दी। तीनों पूर्व अधिकारियों ने एक-एक लाख रुपये की जमानत राशि जमा कराया है।
Coal block allocation case: Special CBI court sentenced former coal secretary HC Gupta & other former officials to 2 years in prison. pic.twitter.com/vdCQODmqqS
— ANI (@ANI_news) May 22, 2017इस मामले में सुनवाई का सामना कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।
अदालत मध्य प्रदेश में तेसगोरा-बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक को केएसएसपीएल को दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
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