आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, अब आर्थर रोड जेल में रहेंगे
क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले (Drugs case) में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को बड़ा झटका लगा है. मुंबई की NDPS कोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
नई दिल्ली:
क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले (Drugs case) में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को बड़ा झटका लगा है. मुंबई की NDPS कोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आर्यन खान के वकील सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे. अब आर्यन खान को 14 दिन तक आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा. आपको बता दें कि सुनवाई के बीच ही आर्यन खान को आर्थर जेल शिफ्ट कर दिया गया है. इस जेल में खुंखार कैदी भी मौजूद हैं.
यह भी पढ़ें : Tata को मिली एयर इंडिया की कमान, रतन टाटा ने किया ट्वीट- "Welcome back, Air India"
मुंबई की अदालत में शुक्रवार को किंग खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान देश के जाने-माने वकील मानशिंदे ने कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर दलील रखते हुए कहा कि आर्यन खान महज 23 साल के हैं. 2 अक्टूबर को प्रतीक गाबा के बुलाने पर वह इंटरनेशनल क्रूजू टर्मिनल पहुंचा थे, तभी वहां एनसीबी ने रेड मार दी.
यह भी पढ़ें : Nobel Peace Prize: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को मिला नोबेल शांति पुरस्कार
इसके बाद आर्यन का मोबाइल ले लिया गया. साथ ही मोबाइल का डाटा निकाल फॅारेंसिक के लिए भेज दिया गया. आर्यन के मुताबिक, सिर्फ पहले दिन ही उनसे पूछताछ की गई. बाकी दिन कुछ नहीं निकल सका. वकील मानशिंदे ने कुछ लीगल सबमिशन्स करते हुए कहा कि एनडीपीएस की धारा 8(सी) आर्यन खान पर लागू नहीं है, क्योंकि यह बिक्री, खरीद, निर्माण के बारे में है. हालांकि, वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी.