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अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में पायल के सामने हैं ये मुश्किलें

वकील और पूर्व डीसीपी एल एन राव ने बताया कि अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष को शिकायत के चलते किस तरह की क़ानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है

News Nation Bureau
| Edited By :
22 Sep 2020, 01:28:34 PM (IST)

नई दिल्ली:

मीटू (MeToo) में बॉलीवुड के कई हस्तियों के नाम आ चुके हैं. इस मुहिम में अब एक और नाम सामने आया है फेमस फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष (Payal Ghosh) ने आरोप लगाया है. एक्ट्रेस ने दावा किया है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनका यौन उत्पीड़न किया था. अब इस मामले में न्यूज नेशन से इंटरव्यू के दौरान वकील और पूर्व डीसीपी एल एन राव ने बताया कि अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष को शिकायत के चलते किस तरह की क़ानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

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  • शिकायत कितने भी साल पुरानी घटना को लेकर क्यों न हो, पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी.
  • इस मामले में अनुराग कश्यप के खिलाफ IPC 354 और IPC 506 के तहत FIR दर्ज़ हो सकती है.
  • आरोप साबित होने पर अधिकतम 5 साल की सज़ा का प्रावधान है.
  • अगर जांच के बाद शिकायत झूठी पाई जाती है, तो पुलिस अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR रदद् करने के साथ साथ शिकायतकर्ता पायल घोष के खिलाफ IPC 182 के तहत कोर्ट में केस दायर कर सकती है.

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बता दें कि फिल्म 'पटेल की पंजाबी शादी' की अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ 'मी टू' का आरोप लगाया है. पायल ने न्यूज नेशन के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया है कि अनुराग कश्यप ने 2014 में उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी. वहीं फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की पहली पत्नी आरती बजाज और दूसरी पत्नी कल्कि कोचलिन उनके समर्थन में उतर गईं हैं. निर्देशक की पूर्व-पत्नी आरती ने अनुराग कश्यप के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया. वहीं कल्कि ने भी एक पोस्ट लिखकर अनुराग का समर्थन किया है.