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खुशखबरी, होम बायर्स (Home buyers) के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) का ऐतिहासिक फैसला, पढ़ें पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिवालिया एवं ऋण शोधन अक्षमता संशोधन कानून (Insolvency and Bankruptcy Code) को बरकरार रखा है.

10 Aug 2019, 08:46:11 AM (IST)

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया एवं ऋण शोधन अक्षमता संशोधन कानून (Insolvency and Bankruptcy Code) को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से होम बायर्स को काफी अधिकार मिल गए हैं. कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के डूबने या दिवालिया घोषित होने पर संपत्ति की नीलामी (Auction) में घर खरीदारों को भी हिस्सा मिलेगा.

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पिछले साल संसद ने IBC संशोधन पास किया था
गौरतलब है कि पिछले साल संसद ने इनसॉल्वेंसी एंड बैकरप्सी कोड संशोधन कानून (Insolvency and Bankruptcy Code) पास किया था. इसके तहत होम बायर्स और निवेशक भी दिवालिया घोषित कंपनी का कर्जदाता माना गया था. करीब 200 रियल एस्टेट कंपनियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी. याचिका में कंपनियों ने संसद के संशोधन को गैर कानूनी और असंवैधानिक ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने रियल एस्टेट कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है और केंद्र सरकार के IBC संशोधन को सही ठहराया है.

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होम बायर्स को होगा बड़ा फायदा
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से होम बायर्स को भी लोन देने वाले बैंकों के साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा मिल चुका है. फैसले के बाद दिवालिया प्रक्रिया में होम बायर्स (Home Buyers) की सहमति भी जरूरी हो गई है. इसके अलावा घर खरीदार अब कर्जदाताओं की कमेटी में अपना पक्ष भी रख सकेंगे. इसके अलावा किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी दे सकेंगे.