logo-image

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार की इस योजना को लगा बड़ा झटका

GST Return: वित्त वर्ष 2017-18 में माल और सेवा कर (GST) सिर्फ 20 फीसदी जमा हुआ है. 31 अगस्त GST जमा करने की नवीनतम समय सीमा है.

Updated on: 09 Aug 2019, 01:03 PM

नई दिल्ली:

GST Return: वित्त वर्ष 2017-18 में माल और सेवा कर (GST) सिर्फ 20 फीसदी जमा हुआ है. दरअसल, नियत तारीख (Due Date) के एक साल बाद भी भुगतानकर्ताओं ने सिर्फ 20 फीसदी सालाना जीएसटी जमा किया है. सरकार ने भुगतानकर्ताओं के लिए GST जमा करने के लिए कई बार समय सीमा में बढ़ोतरी की थी.

यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: 1 सितंबर से 20 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा ये बड़ा लाभ

31 अगस्त है GST फाइल करने की नई समय सीमा
इसको देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के चेयरमैन प्रणब के दास ने देशभर के सभी शीर्ष अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कार्यक्रम के जरिए करदाताओं तक पहुंचने का प्रयास करें. बता दें कि 31 अगस्त GST जमा करने की नवीनतम समय सीमा है. अनुमानित 90 लाख करदाताओं में से जिन्हें GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C फॉर्म भरने हैं, 19.3 लाख ने 3 अगस्त तक रिटर्न दाखिल किया था, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि हाल के दिनों में जीएसटी फाइल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर किया बड़ा फैसला

GST रिटर्न कारोबारियों के साथ विवादों में घर गया है. कारोबारियों की शिकायत हैं कि इसका अनुपालन बेहद बोझिल है. इसके अलावा कारोबारियों की शिकायत है कि उन्हें आंकड़ों को समेटने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. टैक्स से जुड़े मामलों के एक वकील के मुताबिक अगर आपका व्यवसाय चार राज्यों में फैला हुआ है, तो आपके पास चार पंजीकरण हैं, जबकि बैलेंस शीट एक है. इसलिए, आपको सभी चीजों को फिर से विभाजित करने की आवश्यकता है.

यह भी पढ़ें: बाजार से उठने लगा निवेशकों का भरोसा, एक बार फिर आया FD का जमाना, जानें क्यों

मौजूदा व्यवस्था में आप मासिक फाइलिंग से नहीं जा सकते हैं. बता दें कि 2 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली संस्थाओं को भी ऑडिट करने की आवश्यकता है और उनमें से कई को प्रक्रिया पूरी करना बाकी है कुछ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का हवाला दे रहे हैं, जो 31 अगस्त भी है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट को पूरा करने में असमर्थ हैं, हालांकि वे 2017-18 के लिए खातों से संबंधित हैं.