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एक और बैंक पर Reserve Bank Of India ने कसा शिकंजा, लाइसेंस किया रद्द 

Reserve Bank Of India Latest News: हाल ही में केंद्रीय बैंक ने अपने एक फैसले में पुणे के रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd, Pune) के लाइसेंस रद्द करने की बात कही थी. वहीं अब एक और बैंक के लाइसेंस रद्द होने की खबर मिल रही है.

News Nation Bureau
| Edited By :
22 Sep 2022, 07:37:51 PM (IST)

नई दिल्ली:

Reserve Bank Of India Latest News: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) की ओर से एक नई अपडेट मिल रही है. हाल ही में केंद्रीय बैंक ने अपने एक फैसले में पुणे के रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd, Pune) के लाइसेंस रद्द करने की बात कही थी. वहीं अब एक और बैंक के लाइसेंस रद्द होने की खबर मिल रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने महाराष्ट्र लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक (The Laxmi Co-operative Bank Limited, Solapur, Maharashtra) का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के ऐलान के बाद भी बैंक (The Laxmi Co-operative Bank Limited, Solapur, Maharashtra) के ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक का क्लेम करने की सुविधा रहेगी.

ग्राहकों का मिल रहा ये विकल्प
वे ग्राहक जिनका पैसा महाराष्ट्र लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक  (The Laxmi Co-operative Bank Limited, Solapur, Maharashtra) में डिपॉजिट के रूप में जमा उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आरबीआई की सब्सिडरी डीआईसीजीसी   (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)की ओर से बैंक के ग्राहकों को वित्तिय सहायता दी जाएगी. केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि  5 लाख रुपये तक की जमा पर ग्राहकों की  डीआईसीजीसी   (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)की ओर से पूरा क्लेम दिया जाएगा. लेकिन इससे अधिक की जमा पर ग्राहकों को पूरा पैसा नहीं मिल सकेगा. केवल 5 लाख रुपये तक की भरपाई की जा सकेगी.

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बता दें केंद्रीय बैंक आरबीआई (Reserve Bank Of India) दिशा- निर्देशों का पालन ना करने पर बैंकों पर कई तरह की पाबंदियां लगाता रहता है. इसके अलावा केंद्रीय बैंक अपने कठोर नियमों में बैंक का लाइसेंस रद्द तक करने का भी फैसला लेता है.

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