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Loan Moratorium: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, जानिए किसे मिल सकती है राहत

आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग उद्योगों की मांग पर सुनवाई कर सकता है. 6 माह की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच सुनवाई कर रही है.

News Nation Bureau
| Edited By :
18 Nov 2020, 09:02:54 AM (IST)

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज यानि 18 नवंबर 2020 को लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज माफी के लिए दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई होगी. बता दें कि पूर्व में इस मामले पर 5 नवंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई को 18 नवंबर 2020 के लिए टाल दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई में अलग-अलग उद्योगों की मांग पर सुनवाई कर सकता है. 6 माह की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच सुनवाई कर रही है.

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लोन को रीस्ट्रक्चर किए जाने की बात कह रहे हैं उद्योग
बता दें कि उद्योगों का कहना है कि उनके लोन को भी रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए. इसी बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 2 करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा. जिनसे ज़्यादा ब्याज लिया गया है, उनके पैसे लौटाए जा रहे हैं. दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्र और RBI के जवाब पर संतोष जताते हुए अब सुप्रीम कोर्ट से  इस मसले पर सुनवाई बंद करने का आग्रह किया है. गौरतलब है कि RBI और वित्त मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दे चुके हैं कि सरकार मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलने की योजना को तैयार किया है. इसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा.

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सरकार की ओर से यह जानकारी भी दी गई थी कि 2 करोड़ रुपये तक के लोन के ऊपर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5 नवंबर तक कर्जधारों के अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा. बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से कर्जधारकों को मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 के दौरान लोन मोरेटोरियम की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी.